जांजगीर। थाना बम्हनीडीह क्षेत्र के गुंडा बदमाश रजत उर्फ गोलू दीवान, धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के मामले में दिनांक 21.2.26 से जिला जेल जांजगीर में निरुद्ध था।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जांजगीर के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत एक वर्ष की काल अवधि के लिए जांजगीर चांपा जिले एवं सरहदी जिले शक्ति, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, बलोदा बाजार से जिला बदर की कार्यवाही किया जा चुका है।
फिर भी आरोपी बम्हनीडीह में ही रहकर लगातार अपराध करते रहा, इसके द्वारा जिला बदर के आदेश की अवहेलना करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत अपराध का मामला दर्ज हुआ है




