20 अप्रैल तक मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजनांतर्गत आवेदन आमंत्रित

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जांजगीर। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मई 2026 में राज्य में वृहद कन्या विवाह समारोह का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि जिस हेतु कन्या विवाह हेतु जिले के इच्छुक जाड़े से 20 अप्रैल 2026 तक आवेदन आवेदन आमंत्रित किया गया है।

योजना हेतु पात्रता की शर्ताेे अनुसार कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों द्वारा इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

योजना का लाभ हेतु आवेदिका का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। दस्तावेज में आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, आयु सत्यापन हेतु पांचवी, आठवीं अथवा दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्ल करना अनिवार्य है।

आवेदक संबंधित परियोजना कार्यालय में 20 अप्रैल 2026 सायं 05 बजे तक आवेदन कर सकते हैं

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