● सलखन गौठान में 7 गाय और 7 बैल मृत पाए गए थे
धारा 325 भारतीय न्याय संहिता एवं 11(1) (क) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है..
जांजगीर। गोठान में मवेशियों के मृत पाए जाने पर पहली बार जिले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
ग्राम सलखन गौठान में हुए मवेशियों की मृत्यु को गंभीरता दृष्टिगत रखते हुए उचित जांच कर वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने निर्देशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चांपा यदुमणि सिदार के नेतृत्व में थाना प्रभारी शिवरीनारायण एवं पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी रामप्रसाद बघेल को जांच हेतु निर्देशित किया गया था।
ग्राम पंचायत सलखन के गौठान में मवेशियों के मृत होने की सूचना पर सूचना की जांच हेतु सउनि रामप्रसाद बघेल मौका जांच की गईथा। ग्राम पंचायत सलखन के गौठान के सामने रोड किनारे झटका तार से घेरा किया गया है गौठान के अंदर ही नवा तालाब है जिसके चारों तरफ तालाब के मेड़ में 7 गाय तथा 7 बैल मृत पाए गए तथा 5 मवेशियों के कंकाल पड़े थे तथा 3 नग मवेशी घायल अवस्था मे मिले। मृत गायों एवं बैल तथा कंकाल का पंचनामा गवाह गोपाल कृष्ण कश्यप तथा अंकित तिवारी, के उपस्थिति में किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत सलखन व अन्य पंच का कथन लिया गया है। जो मृत मवेशियों के मृत्यु संबंध में स्पष्ट कारण नही बता पाए ये हैं।
मवेशियों की मौत की वजह जो हो प्रथम दृष्टया लापरवाही इसलिए मामला प्रथम दृष्टया उक्त मवेशियों की मृत्यु का कारण जो भी हो, पर गौठान संरक्षक के द्वारा लापरवाही के कारण ही मवेशियों की मृत्यु होना दर्शित पाया गया जो अपराध धारा 325 भारतीय न्याय संहिता, एवं धारा 11(१) (क) पशु कुरता निवारण अधिनियम का घटित करने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।





