धान खरीदी: पटवारी पर गिरी निलंबन की गाज, शेरसिंह राठिया निलंबित

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  • कर्तव्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता और मनमानी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी

सक्ती। धान खरीदी वर्ष 2025–26 के अंतर्गत जिले में पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध जिला प्रशासन सक्त्ती ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि कर्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता और मनमानी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

कलेक्टर  अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में अनुविभाग मालखरौदा अंतर्गत समिति सकर्रा एवं सोनादुला में नोडल अधिकारी के रूप में पदस्थ हल्का पटवारी  शेरसिंह राठिया द्वारा शासन द्वारा सौंपे गए दायित्वों का घोर उल्लंघन किया गया। जिला प्रशासन की समीक्षा एवं जांच में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित कर्मचारी ने न केवल भौतिक सत्यापन में लापरवाही बरती, बल्कि धान खरीदी से जुड़े टोकन सत्यापन में गंभीर अनियमितताएँ बरतीं।

जिला प्रशासन ने इस आचरण को स्वेच्छाचारिता, कर्तव्यहीनता एवं शासन के निर्देशों की उपेक्षा पाए जाने पर इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उप नियम 03 के अंतर्गत कदाचार माना है।

फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उप नियम 09 के तहत श्री शेरसिंह राठिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील अड़भार नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने कहा है कि किसानों से जुड़े संवेदनशील कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, भ्रष्ट आचरण या प्रशासनिक शिथिलता पाए जाने पर कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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