0 केसीसी लोन के नाम पर किसान से ब्लैंक चेक लिए, साथी संग मिलकर निकाले 42.78 लाख, केस दर्ज
जांजगीर। जिले के चांपा थाना में जैजैपुर से कांग्रेस की टिकट पर निर्वाचित विधायक बालेश्वर साहू और उसके सहयोगी गौतम राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक पर 42.78 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। यह मामला सहकारी बैंक बम्हनीडीह में उसके कार्यकाल से जुड़ा है। पुलिस ने अपराध तो दर्ज कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अभी आरोपी विधायक की गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि पुलिस वर्तमान विधायक व तत्कालीन समिति प्रबंधक बालेश्वर साहू का बयान लेगी। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि बालेश्वर का दावा है कि उसका फर्जी हस्ताक्षर कर राशि निकाली गई है।
बालेश्वर साहू 2015 से 2020 तक सेवा सहकारी समिति बम्हनीडीह में पहले कंप्यूटर ऑपरेटर था। इसके बाद वहीं वह प्रबंधक बन गया। पुलिस की कहानी के अनुसार प्रबंधक बनने के बाद उसने क्षेत्र के किसानों को लोन दिलाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की सलाह दी। शिकायतकर्ता राजकुमार शर्मा को भी केसीसी का फायदा बताकर लोन निकलवाया और उसकी ब्लैंक चेकबुक में राजकुमार शर्मा का हस्ताक्षर करा कर अपने पास रख ली। गौतम राठौर उनके अधीनस्थ कर्मचारी थे। आरोप है कि दोनों ने मिलकर सरवानी गांव के किसान राजकुमार शर्मा को उनकी 50 एकड़ जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दिलवाने का झांसा दिया।
ब्लैंक चेक लेकर किसान के खाते से निकाले 42 लाख रुपए
पुलिस की एफआईआर के अनुसार राजकुमार शर्मा से ब्लैंक चेकों पर फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा लगाकर 42 लाख रुपए से अधिक की राशि निकाल ली। किसान राजकुमार शर्मा के एचडीएफसी बैंक में दो खाते भी खुलवाए थे।
आरोप है कि 15 जनवरी 2015 को फर्जी हस्ताक्षर कर 51 हजार रुपए निकाले गए। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी आशा बालेश्वर साहू के खाते में भी 7 लाख 50 हजार रुपए जमा करवाए गए। धीरे-धीरे 2020 तक कुल 42 लाख 78 हजार रुपए फर्जी तरीके से निकाल लिए गए, जिसकी जानकारी किसान को नहीं दी गई।
मामले की सूचना मिलने पर आवेदक राजकुमार शर्मा ने बालेश्वर साहू से पैसे की मांग की। बालेश्वर साहू ने 6 माह के भीतर ब्याज सहित पैसा लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गौतम राठौर ने कथित तौर पर बताया कि यह राशि विधायक के चुनाव में खर्च की गई थी। राजकुमार शर्मा की शिकायत पर चांपा पुलिस ने जांच के बाद धारा 420, 468, 267 और 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
चांपा थाना में भी मारपीट का है मामला दर्ज
जैजैपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने चांपा में अपना निवास बनाया है। यहां भी उसके खिलाफ एसी के आउटडाेर को रखने के कारण पड़ोसी के साथ विवाद हुआ था। विवाद बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया और विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ चांपा में मामला दर्ज है।
जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू पर फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज पर अभी गिरफ्तारी नहीं क्योंकि पुलिस अभी लेगी बयान, बालेश्वर का दावा फर्जी हस्ताक्षर कर निकाली गई है राशि अपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद विधान सभा सचिवालय को देनी होगी सूचना
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