प्रकाश टण्डन जिला बदर, 24 घण्टे के अंदर जिला से बाहर जाने का आदेश

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01 वर्ष तक जांजगीर-चाम्पा जिला सहित सरहदी जिलों में भी प्रवेश पर रोक

जांजगीर। कलेक्टर ने प्रकाश टण्डन को जिला बदर करने का आदेश दिया है । 24 घण्टे के अंदर प्रकाश टण्डन को जिला से बाहर जाने कहा गया है।

गौरतलब है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक  विजय कुमार पांडेय के प्रस्ताव पर प्रकाश टण्डन को जिला बदर किया है।

जिला दंडाधिकारी  जनमेजय महोबे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 में प्रदत्त शक्तियों एवं निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए प्रकाश टण्डन निवासी ग्राम बोरसी ,थाना पामगढ़ को जांजगीर-चांपा जिला एवं सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, बालौदा बाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने तथा 01 वर्ष की कालावधि तक प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है।

 

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