- कलेक्टर को गुमराह कर लिया अनुमोदन
जांजगीर-चांपा – जांजगीर डीईओ ने नियमो को ताक पर रखकर अपात्र सीएसी शिक्षक को बम्हनीडीह ब्लॉक के एबीईओ का प्रभार दे दिया जबकि नियमों के तहत उन्हें प्रभार देना गलत है । एबीईओ का पद राजपत्रित है इस पद पर केवल व्याख्याता एवं मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक को ही प्रभार दिया जा सकता है । लेकिन डीईओ ने कलेक्टर को गुमराह कर अनुमोदन भी करा लिया । दूसरे ब्लॉक के सीएसी शिक्षक को एबीईओ का प्रभार देना समझ से परे है । बम्हनीडीह में एबीईओ का पद पिछले 8 माह से रिक्त है पूरा शैक्षणिक सत्र निकल गया लेकिन ब्लॉक के किसी भी टीचर को प्रभार डीईओ द्वारा नही दिया गया । अब जब पूरा शैक्षणिक सत्र निकल गया तब डीईओ ने एबीईओ का प्रभार किसी दूसरे ब्लॉक के शिक्षक को दे दिया जिससे बम्हनीडीह ब्लॉक के व्याख्याता एवं मिडिल स्कूल के प्रधान पाठकों में रोष व्याप्त है । उनका कहना है कि नियम विरुद्ध दूसरे ब्लॉक के शिक्षक को एबीईओ का प्रभार दे दिया गया यदि प्रभार देना ही था तो बम्हनीडीह ब्लॉक के किसी व्याख्याता या मिडिल प्रधान पाठक को देना था ।
इसके पहले दूसरे ब्लॉक के एबीईओ को दिया गया था प्रभार , बाद में कलेक्टर ने बदल दिया
इसके पूर्व भी बम्हनीडीह में बीईओ का प्रभार तत्कालीन डीईओ ने नियम विरुद्ध दूसरे ब्लॉक के एबीईओ को बम्हनीडीह के बीईओ का प्रभार दे दिया गया था । बाद में प्रभार को लेकर भारी विरोध हुआ । विरोध को देखते हुए कलेक्टर ने डीईओ को जमकर फटकार लगाई थी और दूसरे ब्लॉक के एबीईओ वाले प्रभार को बदलने का निर्देश दिया । तब जाकर डीईओ ने बम्हनीडीह के सीनियर एबीईओ को बीईओ को प्रभार दिया गया । अब फिर से वैसी ही स्थिति निर्मित हो रही है ।
कलेक्टर को गुमराह किया गया
बम्हनीडीह में एबीईओ के प्रभार को लेकर कलेक्टर से अनुमोदन लिया गया है लेकिन शायद उन्हें सही जानकारी नही दी गयी होगी । इस पद को लेकर यदि उन्हें पात्र शिक्षकों के बारे में बताया गया होता तो शायद वे अनुमोदन नही करते । क्योंकि इस पद के लिए जिस सीएसी शिक्षक को प्रभार के लिए अनुमोदन लिया गया है नियम विरुद्ध है और वे अपात्र है ।





