जांजगीर।
मंगलवार को ग्राम कमरीद में बाल विवाह की सूचना जिला प्रशासन को मिली।जिसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अनिता अग्रवाल और जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग से ग्राम कमरीद में बाल विवाह रोका गया।

जाँच में बालिका की उम्र 16 वर्ष 05 माह होना पाया गया..
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि विकासखंड पामगढ़ के ग्राम कमरीद में बालिका के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच किया गया जहां बालिका की उम्र 16 वर्ष 05 माह होना पाया गया । यह उम्र विवाह हेतु निर्धारित उम्र से कम था। विभाग के अधिकारी कर्मचारीयों द्वारा बालिका व उनके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया तथा समझाईश दी गई।
साथ ही स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से बालिका का विवाह रोका गया एवं लड़कियों का विवाह के लिए निर्धारित उम्र 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए निर्धारित उम्र 21 वर्ष के पूर्व विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र व राजीनामा पत्र में हस्ताक्षर कराया गया।
इस अवसर पर संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।





