जांजगीर। नारकोटिक्स पदार्थों के अवैध तस्करी से अर्जित महेंद्र साहू की 35 लाख से अधिक की चल/अचल संपति को किया फ्रिज करने कोर्ट ने आदेश जारी किया है।
आपको बता दें ,
SAFEMA/NDPS कोर्ट मुंबई द्वारा आरोपी महेंद्र के संपत्ति के खिलाफ यह बड़ी कार्यवाही की गई है।
इससे पहले भी महेंद्र साहू के विरुद्ध 4 अपराध NDPS एक्ट के तहत दर्ज है ।
NDPS विशेष न्यायालय, जिला–जांजगीर चांपा द्वारा अपराध क्रमांक 487/18 में दिनांक 26.06.2019 के माध्यम से 10 (दस) वर्ष के सश्रम कारावास से महेंद्र साहू को दंडित किया जा चुका है।
NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68(C) का उल्लंघन पाते हुए फ्रीज करने करने का आदेश 30 दिसम्बर को पारित किया है।







