
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 0.3 के लिए प्रदेश में आवेदन लेने की प्रक्रिया हो गई शुरू
छत्तीसगढ़ में दो लाख 23 हजार नए हितग्राहियों को उज्जवला का कनेक्शन देने का टारगेट
रायपुर। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का तीसरा चरण शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद से राज्य सरकार ने इसे लेकर सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है। इस बार उज्जवला हितग्राहियों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। जो क्राइटेरिया सरकार ने निर्धारित किया है उसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में इस दायरे में आने वालों की संख्या कम हो सकती है क्योंकि 322.9 वर्ग फूट यानी 30 वर्ग मीटर में खुद का घर हाेने पर इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यदि घर में कोई भी सरकारी नौकरी पेशा या दस हजार रुपए आय हो, किसी के पास यदि मोटरचलित मछली पकड़ने वाली नाव हो तो वह अपात्र हो जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी किसान का केसीसी का लिमिट 50 हजार है तो वह भी पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2 लाख 23 हजार नए कनेक्शन देने का टारगेट रखा गया है।
कहां से हुई थी उज्जवला योजना की शुरूआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण व आर्थिक रुप से कमजोर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को लकड़ी व कोयले के धुंआ से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरूआत 1 मई 2016 को उत्तरप्रदेश के बलिया जिला से की थी।
कलेक्टर होंगे समिति के अध्यक्ष, 15 दिनों में देंगे कनेक्शन
नए उज्जवला गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए गाइड लाइन जारी कर दी गई है। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला उज्जवला समिति जिलों में बन चुकी है कुछ जिलों में इस समिति की बैठकें भी हो चुकी है, कलेक्टरों ने तेल कंपनियों के अधिकारियों को टारगेट भी दे दिया है। इस समिति द्वारा जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के क्रियान्वयन एवं प्राप्त आवेदनों की समय-सीमा में निराकरण हेतु नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। योजनांतर्गत पात्र परिवारों से नवीन गैस कनेक्शन हेतु 7 दिनों में आवेदन पत्र प्राप्त लिए जाएंगे। जिले की गैस एजेंसियों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं सत्यापन कराकर 15 दिनों में नया कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया है।
ये है सख्त प्रावधान
0 परिवार का कोई भी सदस्य 10 हजार रुपए प्रति माह से अधिक कमाता हो तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
0 घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
0 किसान क्रेडिट कार्ड की 50 हजार रूपए से अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान
0 सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के स्वामी, दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के स्वामी को लाभ नहीं मिलेगा।
0 कम से कम 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि का स्वामी जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो
0 30 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट क्षेत्र वाले मकान के स्वामी, तीन या चार पहिया वाहन अथवा मछली पकड़ने वाली नाव अथवा यंत्रीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण के मालिक हैं तो योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।





