लोकभवन से आदेश जारी: अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेना होगा

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। लोक-भवन से जारी आदेश के अनुसार किसी भी अधिकारी, शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेना होगा।

अब कुलसचिव या प्रभारी कुलसचिव को छोडकर बाकी सभी अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के मामलों में जांच से पहले राजभवन की अनुमति लेनी होगी। इससे पहले विश्वविद्यालयों में कुलपति स्तर तक के मामलों में राज्यपाल का अधिकार क्षेत्र माना जाता था, जबकि उससे नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों से जुड़े मामलों में राज्य सरकार निर्णय लेती थी। 

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