
● छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत् हुई कार्यवाही।
जांजगीर।
ग्राम कोसा निवासी आदतन बदमाश गौरी उर्फ रोहित बर्मन के
विरुद्ध अलग- अलग धाराओं के तहत् कुल 16 अपराधिक प्रकरण एवं 21 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज है।
आदतन बदमाश गौरी के अपराधिक गतिविधि की प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बुना हुआ था जिसे ध्यान में रखते हुए बदमाश के विरुद्ध जांजगीर – चाम्पा जिला से जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन पूर्व में भेजा गया था।
बदमाश के विरूद्ध चोरी करना, लोगो को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना, घर में घुसकर मारपीट करने एवं आर्म एक्ट के मामले संबंधी अलग- अलग अपराध पंजीबद्ध है।
लोगों के साथ मारपीट कर लडाई झगड़ा करने की शिकायत है परन्तु इसके बाद भी अनावेदक के अपराधिक गुण्डागर्दी मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, घर अंदर घुसकर मारपीट करना, चोरी करने में कोई सुधार नही हुआ है, यह इतना दुस्साहसी एवं आक्रमक प्रवृत्ती का है जिससे आम जनता इसके विरूद्ध थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने में कतराते हैं, इसके द्वारा अपराधिक कृत्य करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने तथा शांति भंग करने की पूर्ण आशंका होने से पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा द्वारा बदमाश के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु कलेक्टर जांजगीर को प्रतिवेदन भेजा गया था।
बदमाश की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प ना होने से इसके अपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने एवं क्षेत्र के जन मानस व जान माल की सुरक्षा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु बदमाश के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही कर तत्काल जिला जांजगीर -चाम्पा व सरहदी जिला सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार से जिला बदर की कार्यवाही, माननीय जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर -चाम्पा द्वारा आदेश पारित कर आज 01 वर्ष के लिए जिला बदर की कार्यवाहीं किया गया।





