- आरोपी के विरूध्द धारा 420,467,468,471,34 भादवि के तहत की गई कार्यवाही
जांजगीर। चाम्पा के सोनारपारा निवासी प्रार्थी सुनील सोनी द्वारा प्रेषित शिकायत पर जांच के दौरान पाया गया कि आवेदक के दादा स्व. उमाशंकर के द्वारा जगदल्ला निवासी सुनहर गोड़ से विधिवत माननीय अतिरिक्त जिलाधीश बिलासपुर से विक्रय कि अनुमति प्राप्त कर ग्राम जगदल्ला स्थित भूमि खसरा नं. 473, रकबा 1.13 एकड़ भूमि को पंजीकृत विक्रयनामा दिनांक 19.11.1976 निष्पादित किया गया था।
जिसे सुनहर गोड़ के परनाती रामसिंह गोड़ के द्वारा सुनहर गोड़ की फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसका उपयोग कर पूर्व से इसके दादा उमाशंकर साव के द्वारा खरीदे गये भूमि का नामांतरण निरस्तक कराने एवं प्रार्थी के पूर्वज द्वारा विधिवत क्रय की गई भूमि से अनुचित लाभ प्राप्त करने की मंशा से उपयोग एवं प्रयोग किया गया है।
जांच पर अपराध सही पाये जाने से थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 50/2026 धारा 420,467, 468,471,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रार्थी गवाहों के कथनानुसार ग्राम जगदल्ला स्थित भूमि खसरा नं. 473, रकबा 1.13 एकड़ भूमि को पंजीकृत विक्रय नामा दिनांक 19.11.1976 निष्पादित किया गया था। रामसिंह गोड़ को सुनहर की वास्तविक मृत्यु तिथी 14.10.1979 पंजीयन दिनांक 15.10.1979 (नगर पालिका परिषद) का ज्ञान होते हुए भी वर्ष 2016-17 में समकालीन ग्राम जगदल्ला के पार्षद पटवारी एवं नगर पालिका के कर्मचारी से मिली भगत कर कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर सुनहर गोड़ का मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु दिनांक 04.05.1970 जारी दिनांक 20.11.2017 बनवाया, तत्पश्चात रामसिंह गोड़ द्वारा कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर बनाये गए मृत्यु प्रमाण पत्र को न्यायालयीन कार्यवाही के लिए उपयोग एवं प्रयोग किया, तथा कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर बनाये गये मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु दिनांक 04.05.1970 का उपयोग एवं प्रयोग कर प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार को मानसिक एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाया।
तथा आरोपी रामसिंह उम्र 33 वर्ष सा0 वार्ड क्रमांक 26 जगदल्ला के विरूद्ध अपराध का पर्याप्त सबूत पाये जाने से दिनांक 20.02.26 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु भेजा गया है।





