ड्रिंक एंड ड्राइव के जांजगीर चाम्पा जिले में 9 माह में 575 शराबी पकड़े ब्रिथ एनालाइजर ने
जांजगीर.
शराब पीकर वाहन चलान ड्राइवर और सड़क पर वाहन चलाने व पैदल चलने वालों के लिए जानलेवा हो सकता है, अधिकांश सड़क हादसे शराब पीकर वाहन चलाने वालों से ही होते हैं, इसमें न सिर्फ भारी वाहन चालक शामिल हैं बल्कि बाइक, स्कूटी, कार आदि चलाने वाले भी हैं, सरकार किसी को शराब पीने से रोक तो नहीं सकती इसलिए शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाती है.
शराबी ड्राइवरों पर अंकुश लगाने के लिए पहले कम अर्थ दंड व सजा का प्रावधान था उसमें बदलाव करते हुए अर्थ दंड और सजा को बढ़ा दिया गया है
मोटर वाहन( संशोधन ) अधिनियम 2019 के तहत अब पहली बार शराब पीकर किसी भी प्रकार का वाहन चलाते पकड़े गए तो 6 माह सजा या 10हज़ार अर्थ दंड या दोनों हो सकता है दूसरी बार पकड़े जाने पर अर्थ दंड 15हज़ार और दो साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है, इसके बाद भी ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले कम नहीं हो रहे.
जांजगीर जिले में पहले 9 माह में 575 मामले
जांजगीर चाम्पा जिले के ट्रैफ़िक डीएसपी उदयन बेहार ने बताया कि जिले में इस वर्ष के पहले 9 महीने में जनवरी से सितम्बर तक जांच के दौरान 575 वाहन चालकों को ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में पकड़ कर कार्रवाई की गई है, ट्रैफ़िक पुलिस ने 13/14 अक्टूबर की दरमियानी रात भी जांच की तो तीन ड्राइवर शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए
.2023 में प्रदेश में 6166 लोगों की मौत हुई सड़क दुर्घटना में
पुलिस विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2023 में 13464 सड़क हादसे हुए इन हादसो में 6 हज़ार 464 लोगों ने अपनी जान गँवाई जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं