
जांजगीर
सड़क हादसे में ज्यादातर मौतें सिर में चोट लगने से होती ऐसा पुलिस मानती है, पीएम में डॉक्टर भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हुई, सड़क हादसों में सिर की चोट से होने वाली मौतो को रोकने हेलमेट पहनने कहा जाता है
जांजगीर एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने एक नया प्रयास किया है उन्होंने हेलमेट पहन कर बाइक चलाने की नसीहत विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया है 27अक्टूबर को आदेश जारी करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि विभाग का कोई भी कर्मचारी बिना हेलमेट पहने बाइक नहीं चलाएगा 1 नवंबर से यह आदेश लागू हो जाएगा इस तारीख के बाद पुलिस कर्मी यदि बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते पकड़ा गया तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
आम लोगों को 10 दिनों की मोहलत
एसपी विजय पांडेय ने पुलिस कर्मियों के लिए निर्देश जारी करते ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आम लोगों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, पहले विभागीय कर्मचारी हेलमेट पहन कर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ताकि लोगों में सन्देश जाए कि ज़ब विभागीय लोग पहन रहे हैं तो उन्हें भी पहनना होगा, एसपी पाण्डेय ने स्पष्ट कर दिया है कि आम लोगों को 10 नवंबर तक छूट दी गई है, इसके बाद हेलमेट का उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करेगी
जानिए हेलमेट क्यों कब पहनना चाहिए व कानून क्या कहता है
0 धारा (194) डी धारा 129 हेलमेट न पहनने पर दंड को परिभाषित करती है, 1000 जुर्माना या 3 माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है
0 5 साल में हेलमेट बदलना चाहिए चाहे एक्सीडेंट हुआ हो या नहीं
0 चार वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों सहित बाइक में सवार सभी लोगों के लिए हेलमेट अनिवार्य होता है





